भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की कंपनी 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित

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सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स को 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित कर दिया है। बैंक ने इस बारे में पब्लिक नोटिस जारी किया है। बैंक ने चौकसी और गीतांजलि जेम्स को 332 करोड़ रुपये की बकाया राशि के भुगतान का नोटिस भी भेजा है। इससे पहले फरवरी, 2018 में एक अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हजारों करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड का मामला सामने आया था।

पीएनबी के साथ धोखाधड़ी का मामला
हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा चौकसी ने पीएनबी के साथ धोखाधड़ी की थी। दोनों ने पीएनबी की दक्षिण मुंबई की ब्रैडी हाउस ब्रांच के जरिये बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी। इस मामले के सामने आने के बाद पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। यूनाइटेड बैंक की ओर से जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार बैंक ने कंपनी और चोकसी को अप्रैल-जून तिमाही से विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है।

कर्ज चुकाने के लिए कई दफा भेजा नोटिस
खबरों के मुताबिक यूबीआई ने चौकसी की कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए कई दफा नोटिस भेजा था। बैंक ने नोटिस के बावजूद कर्ज का भुगतान नहीं करने पर चोकसी एवं गीतांजलि जेम्स के खिलफ यह कदम उठाया है। बैंक ने चौकसी के अलावा उसकी पत्नी प्रीति चौकसी और गीतांजलि जेम्स के निदेशकों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि चौकसी अबी विदेश में शरण लिए हुए है।

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