"संकट में कर्नाटक"

संपादकीय

कर्नाटक संकट को लेकर बागी विधायकों की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक में विधायकों के इस्तीफे के मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि मंगलवार को मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक न तो इस्तीफे पर कोई फैसला लिया जाएगा, न ही विधायकों को सदस्यता के अयोग्य घोषित किया जाएगा।

विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले 15 में से 10 विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार अपने संवैधानिक दायित्व से दूर भाग रहे हैं। वो इस्तीफे पर फैसला नहीं ले रहे। उल्टे विधायकों को सदस्यता के अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुमत खो चुकी सरकार को किसी तरह बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इससे पहले बागी विधायकों ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए थे। विधानसभा स्पीकर के आर रमेश कुमार इस्तीफे को खारिज कर दिया था। इसके खारिज करने के कारण इस्तीफा तय फॉर्मेट में नहीं होना बताया गया था स्पीकर रमेश कुमार ने इन विधायकों को अब दोबारा इस्तीफा सौंपने के लिए कहा था। इस्तीफों के खारिज होने के बाद कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार अल्पमत में आने से बच गई थी।

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