अब फ्लैट मालिकों को देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी

व्यापार

रेजिडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन को 7,500 रुपए से अधिक का मासिक रखरखाव शुल्क देने वाले फ्लैट मालिकों को अब 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर भी देना होगा। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह बात कही।

सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक का
नियमों के अनुसार यदि प्रति फ्लैट मासिक शुल्क 7,500 रुपए से अधिक बैठता है और सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति के जरिये आरडब्ल्यूए का सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक होता है, तो आरडब्ल्यूए को अपने सदस्यों से जीएसटी का संग्रह करना होगा।

फील्ड कार्यालयों के लिए सर्कुलर जारी
वित्त मंत्रालय ने रखरखाव शुल्क प्रति सदस्य 7,500 रुपए से अधिक होने पर अपने फील्ड कार्यालयों के लिए सर्कुलर जारी किया है कि कैसे आरडब्ल्यूए जीएसटी की गणना कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मासिक रखरखाव शुल्क में जीएसटी की छूट उसी स्थिति में मिलेगी जबकि यह प्रति सदस्य 7,500 रुपए से कम हो। मंत्रालय ने कहा कि यदि यह शुल्क 7,500 रुपए से अधिक है तो पूरी राशि पर ही जीएसटी लगेगा।

7,500 रुपए की सीमा प्रति फ्लैट के हिसाब से
यदि किसी व्यक्ति के हाउसिंग सोसायटी या आवासीय परिसर में दो या अधिक फ्लैट हैं तो 7,500 रुपए की सीमा प्रति फ्लैट के हिसाब से होगी। मसलन दो फ्लैट वाला व्यक्ति 7,500-7,500 कुल 15,000 रुपए का मासिक रखरखाव शुल्क देता है, तो उसे प्रत्येक फ्लैट के हिसाब से कोई जीएसटी नहीं देना होगा।

Back to Top