सहकारी बैंक पर चला RBI का डंडा

व्यापार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 की अवहेलना करने के लिए 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिज़र्व बैंक का कहना है कि यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत RBI को प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लगाया गया है.

बता दें कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है, इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांसक्शन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है. बता दें कि 31 मार्च 2019 को बैंक की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में NABARD द्वारा किए गए उसके सांविधिक निरीक्षण उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ साथ यह पता चला है कि बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन किया है, क्योंकि बैंक ने RBI से पूर्व मंजूरी लिए बिना शाखाएं खोली हैं.

उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा गया है कि वे कारण बताएं कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए. बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 के उल्लंघन उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी है.

Back to Top