ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर घूमना जरूरी नहीं - हरियाणा सरकार
देश Nov 25, 2018हरियाणा सरकार ने लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण एवं प्रदूषण प्रमाणपत्रों जैसे अपने दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को रखने की अनुमति दे दी है।
परिवहन विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि लोग अब डिजिलॉकर या एम-परिवहन मोबाइल ऐप्लिकेशन में इन दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को इस संबंध में शनिवार को निर्देश जारी कर दिया गया है।
अधिकारी ने बताया कि ई-कॉपी मान्य होंगी और कानून लागू करने वाली कोई भी एजेंसी इसे सबूत के तौर पर मानने से इनकार नहीं कर सकती।
डिजिलॉकर सरकार द्वारा संचालित दस्तावेजों के संग्रहण की एक डिजिटल स्टोरेज सर्विस है जिसमें नागरिक अपने कुछ निश्चित आधिकारिक दस्तावेजों को रख सकते हैं। (भाषा)