सभी प्रदेश कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाएं कड़े कदम : सुप्रीम कोर्ट

देश

पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले के बाद देश के विभिन्न हिस्‍सों में कश्‍मीरी छात्रों से मारपीट के मामले की सर्वोच्च न्यायलय में शु्क्रवार को सुनवाई हुई है। इस दौरान कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को सुरक्षा देने की मांग पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और 11 राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी प्रदेश कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएं।

मॉब लिंचिंग मामलों को देखने के लिए पहले से बने नोडल अधिकारी भी उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अदालत के आदेश और सुरक्षा की व्यवस्था का व्यापक प्रचार हो। साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार को आदेश जारी किए हैं कि कश्मीरी लोगों और अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हमले, बहिष्कार व अन्‍य घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं। अदालत ने केंद्र को मामले में नोडल अफसर नियुक्त करने के भी आदेश दिए हैं।

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