सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ फंसे मुश्किल में, यूपी सरकार ने ठुकराई अर्जी

मध्यप्रदेश

सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के स्वामित्व वाली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की अर्जी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ठुकरा दी है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 11503 वर्ग गज भूमि पुरानी दरों पर ब्याज लेकर बहाल नहीं की जाएगी। आइएमटी प्रबंधन को नए रेट से जमीन लेनी होगी, जोकि करीब 65 करोड़ बनती है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ आइएमटी के प्रेसिडेंट हैं सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम नकुलनाथ के लिए एक और कार्रवाई के समान है।

नियम विरूद्ध इंस्टीट्यूट संचालित
जानकारी के अनुसार इससे पहले जुलाई में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने कमिश्नर को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि आवंटित भूमि पर शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्कूल और कॉलेज के स्थान पर नियम के विरुद्ध मैनेजमेंट द्वारा इंस्टीट्यूट संचालित किया जा रहा है।

अवैध रूप से कब्जा कर हॉस्टल का किया था निर्माण
हाल ही में भाजपा नेता राजेंद्र त्यागी ने राजनगर सेक्टर-20 में आइएमटी परिसर के अंदर 11503 वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जा होने का आरोप लगाया था। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में आरोप लगाया था कि वर्ष 1968 में गाजियाबाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने लाजपत राय कॉलेज के लिए यहां 54049.25 वर्ग गज भूमि लाजपतराय स्मारक महाविद्यालय सोसायटी को आवंटित की थी। आवंटन के दौरान 11503.34 वर्ग गज जमीन के एक टुकड़े पर विवाद चल रहा था। वर्ष 1977 में हाईकोर्ट से निर्णय होने पर यह जमीन जीडीए के पास आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर आइएमटी का हॉस्टल का निर्माण किया गया है।

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