धारा 370 हटने के बाद 34 लोगों ने घाटी में खरीदी संपत्ति

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जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बाहर के 34 लोगों ने घाटी में संपत्ति खरीदी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को लोकसभा में इस संबंध में जानकारी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और यूटी में गांदरबल जिलों में खरीदी गई हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में जानकारी दी है कि, 'जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने यहां संपत्ति खरीदी है।'

 

बता दें कि धारा 370 के चलते जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था, जिससे बाहर से लोगों को यहां संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं थी। 5 अगस्त, 2019 को यह धारा रद्द कर दी गई। इसके साथ ही तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में बाँट दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां आतंकवादी गतिविधियों में गिरवती आई है। साथ ही निवेश के लिए बेहतर माहौल बना है। जम्मू-कश्मीर के बजट और उससे संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांगों पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने ये बातें कहीं थी।

 

 

 

सीतारमण ने बताया था कि धारा 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया। ऐसे लोग जिन्हें पहले वहां कोई अधिकार नहीं थे, अब वे सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं और जमीन खरीद सकते हैं। जम्मू-कश्मीर से 250 भेदभावकारी राज्य कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और 137 कानूनों में संशोधन किया गया है। 

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