सारथी कंस्ट्रक्शन पर लगी करोड़ो की पेनल्टी, सरकार के आदेशों का किया था उल्लंघन

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश : खरगोन के सनावद में रावेरखेड़ी क्षेत्र में सारथी कस्ट्रक्शन कम्पनी ग्वालियर को खसरा नम्बर 14/2 की भूमि को समतलीकरण करने और इस कार्य से निकलने वाली मिट्टी को परिवहन कर पॉवर प्लांट के ऐश डाइक के निर्माण में उपयोग की अनुमति कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन सारथी कंस्ट्रक्शन ने खसरा नम्बर 14/2 के अतिरिक्त पास ही के खसरा नम्बर 14/1 में अवैध रूप से करीब 7.906 हेक्टर उत्खनन कर लिया।


पेशवा की समाधि से 300 मीटर के दायरे में उत्खनन प्रतिबंधित

सारथी ने जिस हिस्से में बेतहाशा अवैध उत्खनन किया है वह क्षेत्र ऐतिहासिक धरोहर बाजीराव पेशवा की समाधि से लगा हुआ है, जबकि पुरातत्व विभाग की मानें तो समाधि स्थल से 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का खनन प्रतिबंधित है। बावजूद इसके राजनीतिक रसूख और प्रशासन में तगड़ी सांठगांठ के चलते सारथी कस्ट्रक्शन ने नियमों को ताक में रख प्रदेश की कीमती ऐतिहासिक धरोहर बाजीराव पेशवा की समाधि खतरे के मुहाने पर ला खड़ा किया है। स्थिति यह है कि वर्षाकाल में बाढ़ की स्थिति बनने पर समाधि स्थल ज़मीदोज़ हो सकता है।

सारथी कंस्ट्रक्शन पर नवागत कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई

ग्रामीणों की लगातार शिकायत के बाद मीडिया की सक्रियता के चलते खनिज माफ़िया सारथी कंस्ट्रक्शन पर नवागत कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने जांच के बाद म.प्र. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 53(6)(क) के अंतर्गत रायल्टी का 25 गुना समझौता शुल्क तथा नियम53(1)(क) के अंतर्गत अवैध उत्खनित मिट्टी की मात्रा 10.350 घन मीटर की रायल्टी राशि 10 लाख 35 हजार की 30 गुना राशि *3 करोड़ 10 लाख 50* हजार का अर्थदंड का आदेश पारित किया गया है। सारथी कंस्ट्रक्शन को यह राशि 30 दिन के भीतर शासन के खजाने में जमा करानी होगी।

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