ब्लैकमेलिंग मामले में गिरफ्तार फिरोज सिद्दीकी के वकील ने कोर्ट में दिया आवेदन

छत्तीसगढ़

ब्लैकमेलिंग और वसूली के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोज सिद्दीकी के वकील ने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ आवेदन दिया है। फिरोज के वकील शाहिद सिद्दीकी ने फ़िरोज़ को 24 घण्टे के भीतर कोर्ट में पेश नही करने का आरोप लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 167 के तहत सबूत के साथ एसीजीएम पंकज आलोक तिर्की की कोर्ट में आवेदन दिया है।

एसीजीएम की कोर्ट ने पुलिस से मांगा प्रतिवेदन
बता दें कि वकील शाहिद सिद्दीकी के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए एसीजीएम की कोर्ट ने पुलिस से प्रतिवेदन मांगा है, जिसके लिए कोर्ट के मोहर्रिर फ़िरोज़ के वकील के साथ थाने भी पहुंचे। फिरोज सिद्दीकी के वकील शाहिद सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने पंकज आलोक तिर्की एसीजीएम के यहां 167 के तहत आवेदन लगाया है, जिसमें मेंशन होता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है।

अभियुक्त को 24 घंटे में पेश करने की गाइडलाइन
अभियुक्त को यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि 24 घंटे में पेश करना है। मगर पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया गया उसका प्रमाण भी मैंने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है। वह प्रमाण यह है कि सुबह 9:00 बजे फिरोज सिद्दीकी को पूछताछ के लिए तत्काल उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। फिरोज सिद्दीकी उसे 9:00 बजे उसको रिसीव करते हैं। थाने के द्वारा सर्च वारंट दिया जाता है जो कि उनके अधिवक्ता 10:25 में रिसीव करते हैं। सर्च होती है और उस सर्च वारंट में क्लियर मेंशन है कि फिरोज सिद्दीकी को हिरासत में लिया गया है, फिर उसके बाद एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें खुद बोलते हैं कि फिरोज सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे के आसपास होती है मगर फिर उसके भाई को हिरासत में लिए जाने की सूचना दी जाती है उसमें लिखा है 4:20 में हिरासत में लिया गया।

अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई
उन्होंने आगे बताया की तीन-चार अलग-अलग टाइम पर जिसमें बोल रहे की हिरासत में लिया गया, इसमें पुलिस के द्वारा जो अनुचित और विधि विरुद्ध कार्यवाही की गई है इसमे जो अधिकारी कर्मचारी शामिल है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

 

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