नवजोत सिंह सिद्धू को मिली एक साल की सजा

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नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल जेल की सजा सुनाई है। यह सजा सिद्धू को 1988 के रोड रेज केस में सुनाई गई है। सिद्धू के खिलाफ रोडरेज मामले पर सुनवाई हो रही है। उनका वर्ष 1988 में यानी लगभग 34 वर्ष पूर्व पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई थी। इस मामले में पहले शीर्ष अदालत ने सिद्धू को एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

सिद्धू के खिलाफ रोडरेज का यह मामला साल 1988 का है। सिद्धू का पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 वर्षीय गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से विवाद हो गया। इस दौरान उनके बीच हाथापाई भी हुई थी। जिसमें सिद्धू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया। बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था।

 

इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों के अभाव में 1999 में बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंच गया। साल 2006 में हाईकोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को तीन साल कैद की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट से मिली सजा के खिलाफ नवजोत सिद्धू सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए थे। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनपर 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और अब जाकर सिद्धू को सजा हुई।

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