ग्वालियर जिले में आचार संहिता लगते ही लाइसेंसी हथियारों को जमा करने का आदेश जारी

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश : ग्वालियर जिले में आचार संहिता लगने के साथ ही लाइसेंसी हथियारों को जमा करने का आदेश भी जारी हो गया है। जिसके बाद जिले में शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित कर दिया गया है और 15 दिन के अंदर इन्हें जमा कराने की हिदायत दी गई है। अगर तय समय सीमा में हथियारों को जमा नहीं कराया जाता है तो फिर प्रशासन शस्त्र धारियों पर कार्यवाही करेगा।

दरअसल जिले में कुल 29732 शस्त्र लाइसेंस है, जिनमें आधे से ज्यादा लाइसेंसी हथियार विधानसभा चुनाव से ही थानों में जमा है। ऐसे में लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराए जाने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसों को जमा कराने का आदेश जारी किया है। हालांकि यह प्रतिबंधात्मक आदेश निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय सेवकों, न्यायिक दंडाधिकारी -कर्मचारियों, वन विभाग जेल होमगार्ड, शासकीय प्रतिष्ठानों के सुरक्षाकर्मियों एवं विभागों के ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिन्हें शासन से शस्त्र दिए गए हैं।

साथ ही उम्मीदवारों को सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मियों,बैंक गार्डों एवं धार्मिक कानून एवं परंपरा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित करने वाले व्यक्तियों को इस आदेश से दूर रखा गया है।

 

 

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