शरजील इमाम पर लगी देशद्रोह, UAPA समेत कई धाराएं

देश

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र शरजील इमाम जो कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी है, उस पर अदालत ने देशद्रोह, UAPA सहित कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दे दिया है। ये धाराएं नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान दिए गए शरजील इमाम के भड़काऊ भाषणों के कारण लगाई जाएंगी।

 

शरजील इमाम ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (यूपी) और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे। जानकारी के अनुसार, एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने शरजील इमाम के खिलाफ यह फैसला दिया है। उनके आदेश के अनुसार, शरजील इमामल पर IPC की धारा 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत मामला दर्ज होगा। अदालत ने कहा कि वर्ष 2019 के दिसंबर में दिए गए भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा। अदालत ने शरजील के भाषणों को भड़काऊ माना है।

 

 

 

क्या था शरजील इमाम का बयान:-

 

वैसे तो शरजील इमाम का भाषण काफी लंबा है, लेकिन हम यहाँ उस हिस्से को पाठकों के समक्ष रख रहे हैं, जिसमे भड़काऊ और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली बातें कही गई हैं। CAA विरोधी कार्यक्रम में शरजील ने कहा था कि 'अब समय आ गया है कि हम गैर-मुस्लिमों से बोलें कि यदि वो हमारे हमदर्द हैं, तो हमारी शर्तों पर आकर खड़े हों। अगर वो हमारी शर्तों पर खड़े नहीं होते तो वो हमारे हमदर्द नहीं हैं। अगर 5 लाख लोग हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड हों तो हम नॉर्थ-ईस्ट को हिंदुस्तान से परमानेंटली काट कर अलग कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक-आध महीने के लिए असम को हिंदुस्तान से काट ही सकते हैं। इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पर कि उनको हटाने में एक महीना लगे। जाना हो तो जाएँ एयरफोर्स से।' इसका वीडियो आप You tube पर भी देख सकते हैं। 

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