पूर्व पीएम इमरान खान को 8 मामलों में जमानत

विदेश

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद की एक आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने न्यायिक परिसर में हिंसा से संबंधित 8 मामलों में जमानत प्रदान कर दी है। दूसरी ओर इस्लामाबाद की ही एक जवाबदेही कोर्ट ने मंगलवार (23 मई) को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) को इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अरेस्ट करने पर रोक लगा दी और उन्हें 31 मई तक अंतरिम जमानत दे दी। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की अदालत ने 5 लाख रुपये के सिक्योरिटी बांड पर यह जमानत मंजूर की है।

 

पाकिस्तान के मशहूर अखबार 'डॉन' के अनुसार, बुशरा बीबी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें NAB की गिरफ्तारी से भी छूट दी जाए। वहीं, इमरान खान को 8 जून तक जमानत दी गई है। वह बाद में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी अदालत में पेश होंगे। न्यायाधीश मुहम्मद बशीर की कोर्ट में बुशरा बीबी के मामले की सुनवाई हुई। उनके वकील ख्वाजा हैरिस ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत के लिए एक आवेदन दाखिल किया था। 

 

सुनवाई के दौरान हैरिस ने कोर्ट को बताया कि बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार रोधी निकाय से कोई नोटिस नहीं मिला है। इस पर कोर्ट ने 31 मई तक जमानत अर्जी मंजूर कर ली और NAB को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इसके साथ ही जज बशीर ने इमरान की पत्नी को 5 लाख रुपये का मुचलका भरने का भी निर्देश दिया।

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