शाहीनबाग में प्रदर्शन: हाईकोर्ट ने कहा, जनहित को ध्यान में रखकर पुलिस करे कार्रवाई

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नई दिल्ली। दिल्ली में शाहीनबाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर पिछले करीब एक महीने से हो रहे प्रदर्शन को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस सड़क को खुलवाने की मांग पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई, जिसपर अदालत ने ये मामला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे। इस प्रदर्शन को लेकर काफी समय से शाहीन बाग-कालिंदी कुंज सड़क बंद है।

दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि सभी संबंधित विभाग इस मुद्दे को देखें और सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखे।

इससे पहले याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार और पुलिस को भी इस मामले में शिकायत दी हुई है और कुछ नहीं हुआ। दायर याचिका में कहा गया था कि 15 दिसंबर के बाद से ही मथुरा रोड से कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली सड़क प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखी है, जिसकी वजह से लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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