उचित मूल्य दुकान से हितग्राहियों को ईमानदारी से मिले राशन - मंत्री श्री सिंह

मध्यप्रदेश

प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कलेक्टर्स को लिखा पत्र 

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान से निःशुल्क वितरित किए जाने वाले राशन की वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर्स को पत्र लिखा हैं। मंत्री श्री सिंह ने कोविड संक्रमण रोकने के लिए उन्हें आवंटित जिले सीधी, अनूपपुर और शहडोल के कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा किए जाने वाले अनाज के फर्जी वितरण पर पूरी तरह से रोक लगायें।

चोर बाजारी अधिनियम के तहत हो कार्रवाई

मंत्री श्री सिंह ने लिखा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा, गरीब की थाली, रहे न खाली के अनुरूप हितग्राहियों को निःशुल्क राशन व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हितग्राहियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना पीओएस मशीन से सामग्री प्रदाय की जा रही है। इस पर भी ध्यान देना है कि दुकानदार फर्जी वितरण दर्शाकर अनुचित लाभ कमाने का प्रयास न करे।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कतिपय दुकानदारों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से तौल में हेराफेरी एवं निःशुल्क वितरित होने वाले अनाज का मूल्य प्राप्त करने आदि जैसे प्रयास किये जाते हैं। इस पर भी रोक लगाई जाना चाहिये। नये अस्थाई पर्चीधारी हितग्राहियों को भी तीन माह का राशन वितरित किया जाना है। उन्हें अस्थाई हितग्राही पर्ची वितरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाये।

मंत्री श्री सिंह ने पत्र में लिखा कि उचित मूल्य दुकानदार के साथ यदि किसी प्रकरण में कहीं विभागीय अधिकारी अथवा कर्मचारी की संलिप्तता भी पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए विभाग को अवगत कराया जाये। उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर भी कार्यवाही की जायेगी।

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