आंध्र प्रदेश में इस दिन तक बढ़ाया जायेगा नाइट कर्फ्यू

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बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए आंध्र प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने रात के कर्फ्यू को हर दिन रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि शादी के कार्यक्रमों में सिर्फ 150 लोगों को ही जाने की इजाजत है। विवाह के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

सरकार ने कार्यालयों, कंपनियों, शॉपिंग मॉल और दुकानों में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि जुर्माने की राशि वहां की परिस्थितियों के आधार पर तय की जाएगी. साथ ही कंपनी को 2-3 दिन के लिए बंद करने के कदम उठाए जाएंगे। मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंघल ने कहा कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अन्य प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

आंध्र प्रदेश में शनिवार को 1175 ताजा मामलों के साथ कोरोनावायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई है। ताजा मामलों के साथ, राज्य भर में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20,37,353 हो गई। इस बीच, पिछले 24 घंटों में 9 नई मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,061 हो गई है। वहीं, शनिवार को 1309 नए मरीज ठीक हुए, जिससे स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 20,08,639 हो गई और वर्तमान में 14,653 सक्रिय मामले हैं।

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