आज़म खान की पत्नी और बेटे को कोर्ट ने दी ये राहत

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और MLA पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिये हैं और दोनो को कोर्ट द्वारा तय हर तारीख पर पेश होने के आदेश दिये हैं।

 

दरअसल, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ MP-MLA कोर्ट ने बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे, जिसके बाद मां-बेटे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश हो गए। साथ ही उन्होंने पेशी पर नहीं आने का कारण ख़राब स्वास्थ्य को बताया, जिसके चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत देते हुए गैर जमानती वारंट रद्द कर दिए हैं। साथ ही उन्हें हर तारीख पर हाजिर होने के आदेश दिए है। बात दें कि आजम खान की पत्नी डॉ तजीन फातिमा और उनके बेटे स्वार टांडा से सपा MLA अब्दुल्ला आजम को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है।

 

 

 

इसके साथ ही, उनके खिलाफ बुधवार को जारी किए गए गैर जमानती वारंट वापिस ले लिए हैं। डा तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम आज सुबह अदालत में पेश हुए। इस दौरान पिछली तारीखों पर अदालत में हाजिर नहीं होने का कारण उन्होंने व्यक्तिगत स्वास्थ्य बताया। साथ ही अन्य कारण बताएं और इससे संबंधित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए, जिसके कारण न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी और उनके एनबीडब्ल्यू वारंट भी कैंसिल कर दिए।

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