ओबीसी वर्ग में छाई खुशी की लहर, 27 फीसदी आरक्षण को मिली मंजूरी
मध्यप्रदेश Jul 23, 2019मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण देने वाले विधेयक पारित कर दिया है। जिसके बाद अब से मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। बता दें प्रदेश में अभी तक ओबीसी को 14 फीसद आरक्षण मिला करता था, किन्तु इस विधेयक के पास होने के बाद अब से 27 फीसदी आरक्षण मिला करेगा।
27 प्रतिशत आरक्षण के प्रपोजल को अनुमति
राज्य की कमलनाथ सरकार ने आरक्षण बिल में सुधार करते हुए मार्च 2019 में इस अध्यादेश को विधानसभा में पेश किया था। सरकार ने बीते 4 जून को ही मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य में 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रपोजल को अनुमति दी थी, जिसके बाद अब यह विधेयक पारित होने के बाद राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग में खुशी की लहर है।
कमलनाथ सरकार ने 8 मार्च को लिया था निर्णय
सत्ता में आने के बाद राज्य की कमलनाथ सरकार ने 8 मार्च को ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। इसका अध्यादेश भी जारी कर दिया गया था, किन्तु दस दिन बाद ही इस फैसले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और अदालत ने इस पर रोक लगा दी। अभी तक राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 36 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार को अपने सभी विभागों में भर्ती के नियमों में परिवर्तन करना होगा।