अब महिला संबंधित अपराध करने वाले अपराधियों पर पुलिस कसेगी लगाम, अपराधियों में पैदा करेगी खौफ

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश : इंदौर में महिला एसएसपी आने के साथ ही अब महिला सम्बंधित अपराधों में पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए नियम से हटकर भी कार्रवाई करने को तैयार है। अब महिला सम्बंधित अपराध करने वाले अपराधी को पुलिस बांड ओवर करने जा रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे अपराधियों में खौफ पैदा होगा।


क्या है बांड ओवर?

बांड ओवर की कार्रवाई पुलिस आदतन अपराधियों और शांति बनाए रखने के लिए करती है। शांति भंग होने की स्थिति में पुलिस धारा 107/16 में बांड ओवर करती है। वही दूसरा बांड ओवर धारा 110 के तहत जिलाबदर होती है। यह कार्रवाई आदतन अपराधियों पर या ऐसे अपराधियों पर की जाती है, जो कुछ ही समय में 3 या इससे अधिक अपराधो को अंजाम दे चुके है, ताकि ये आगे बड़ा अपराध न कर सके।

एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने थाना प्रभारियों को दिए आदेश

इसके साथ ही धारा 110-जी भी होती है, जिसकी कार्रवाई गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों पर की जाती है लेकिन अब ये कार्रवाई महिला सम्बंधित अपराधो को अंजाम देने वाले अपराधियों पर भी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो महिला से छेड़छाड़, दुष्कर्म, पास्को एक्ट जैसे अपराध करेगा, उसके विरूद्ध पुलिस धारा 110-जी के तहत बांड ओवर की कार्रवाई करेगी। इसको लेकर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित कर चुकी है।


अपराधों पर नियंत्रण लगाने का यह बेहतरीन प्रयास

महिला सम्बंधित अपराधों पर नियंत्रण लगाने और अपराधियों में इस तरह के अपराध को लेकर खौफ पैदा करने के उद्देश्य से यह निसंदेह बेहतरीन प्रयास है। लेकिन इसके पहले पुलिस को भी महिला सम्बंधित अपराध में संवेदनशील होना पड़ेगा वहीं इसका नाजायज फायदा भी उठाया जा सकता है।

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