हनीट्रैप मामले में तीन आरोपी महिलाओं को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा...

मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में इंदौर जिले की एक कोर्ट ने कुल गिरफ्तार छह आरोपी महिलाओं में से तीन आरोपियों को शुक्रवार को आगामी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी आरती समेत तीन आरोपियों को आगामी 22 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है, जहां तीनों महिलाओं से पूछताछ जारी है।

वकील ने पुलिस रिमांड का किया विरोध
जिला अभियोजन के अनुसार, पलासिया थाना पुलिस ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी राकेश कुमार पाटीदार की अदालत के सामने आरोपियों को पेश किया, जहां तीनों आरोपियों के वकील ने बचाव करते हुए पुलिस रिमांड दिए जाने का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपियों के वकील के तर्क से सहमत होकर तीनों को पुलिस रिमांड पर न सौंपते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश जारी किया। इन तीनों के जमानती आवेदनों को आगामी सोमवार को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

पूछताछ करने में जुटी पुलिस
इससे पहले मामले में मुख्य आरोपी आरती दयाल, मोनिका यादव और ओमप्रकाश कोरी को गुरुवार को उक्त कोर्ट ने ही आगामी 22 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। इन तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। वहीं महिलाओं के वकील सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि, पुलिस महिलाओं से लैपटॉप, 14 लाख रुपए और वीडियो के बारे में पूछताछ करना चाहती थी, जिसके चलते पुलिस ने उनकी रिमांड मांगी थी। अभियुक्त महिलाएं हैं, तो उन्हें अधिक दिन तक पुलिस रिमांड पर नहीं रखा जा सकता। पर्याप्त सबूत नहीं होने से कोर्ट ने पुलिस की रिमांड की मांग निरस्त कर दी।

 

Back to Top