हाईकोर्ट में महापौर चुनाव को लेकर दायर याचिका हुई खारिज

छत्तीसगढ़

बिलासपुर। राज्य शासन द्वारा महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को लेकर दायर की गई याचिका को बुधवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। लोरमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह सहित अन्य लोगों ने अपने वकीलों के जरिए अलग अलग याचिका दायर की थी। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि मेयर के कार्यकाल पर असर पड़ेगा। बुधवार को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन की अगुवाई वाली डिजाइन भेजने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि राज्य में नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी देते हुए महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव किया था और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की नई व्यवस्था लागू की गई थी। इस बार इसी आधार पर चुनाव हुए।

नगरीय निकायों में पहले महापौर के लिए अगल चुनाव होते थे, जिसमें जनता महापौर चुनने के लिए सीधे मतदान करती थी। नई प्रक्रिया लागू होने के बाद इस बाद निगमों में चुनाव जीत कर आए पार्षदों ने मतदान के जरिए अपने-अपने निगमों में महापौर का चुनाव किया है।

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